महिलाओं के लिये कानून की जानकारी के लिये राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सयुक्त कार्यक्रम , महिलाओं ने जाने कानूनी अधिकार
नवलोक समाचार, होशंगाबाद। राष्ट्रीय महिला आयोग तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान से शनिवार 10 अक्टूबर को ग्राम मिसरोद में “विधिक जागरूकता से महिला सशक्तिकरण” विषयक साक्षरता शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में महिलाओं को राष्ट्रीय महिला आयोग एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले कार्यों के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई तथा बताया गया कि यह दोनों फोरम किस प्रकार महिलाओं के हितों के संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रिसोर्स पर्सन एडवोकेट विजया कदम ने महिलाओं को उनके मौलिक अधिकार, श्रमिक विधि, भरणपोषण , घरेलू हिंसा से संरक्षण, बालकों के लेंगिक दुर्व्यवहार से संरक्षण, हिंदू विवाह अधिनियम, सिविल विधि आदि के संबंध में जानकारी दी गई। जिला विधिक सहायता अधिकारी सनातन सेन द्वारा निशुल्क विधिक सहायता, अपराध पीड़ित प्रतिकार योजना, पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट तथा विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। शिविर में आंगनवाड़ी सुपरवाइजर सरोज कमलपुरिया ,पैरालीगल वालंटियर टीकाराम गौर, पवन साध, मोनिका गौर आदि सम्मिलित हुए।
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